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वीरभद्र आयकर मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।

By Babita KashyapEdited By: Published: Tue, 12 Dec 2017 09:49 AM (IST)Updated: Tue, 12 Dec 2017 09:49 AM (IST)
वीरभद्र आयकर मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

शिमला, जेएनएन। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की वर्ष 2010-2011 की आयकर रिटर्न को

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पुन: निर्धारण (असेसमेंट) करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रार्थियों ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के क्रमश: 25 अगस्त  व 11 सितंबर को पारित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह मामले हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से दायर ऐसी ही याचिका पर दिए फैसले के मद्देनजर खारिज करने योग्य हैं। प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि याचिका में उठाए गए कानूनी प्रश्नों का निर्धारण किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने स्थगन आवेदन पर स्पष्ट किया है कि विभाग प्रार्थियों के इस मामले से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है परंतु वह कोई भी अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के बगैर न ले। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी।

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