निगम में बार-बार दस्तावेज जमा करवाने से मिलेगा छुटकारा
जागरण संवाददाता शिमला शहर में बिजली और पानी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के ि
जागरण संवाददाता, शिमला : शहर में बिजली और पानी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के लिए भवन मालिक को अलग से दस्तावेज नहीं जमा करवाने होंगे। भवन का नक्शा पास करवाने के लिए जो दस्तावेज जमा करवाए जाते हैं उन्हें ही ऑनलाइन देखा जाएगा। इसके आधार पर बिजली व पानी के लिए अनापत्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए भवन की मंजूरी की तिथि को बताना होगा। इसके आधार पर ही ऑनलाइन पूरा सिस्टम खोल कर अन्य सभी दस्तावेज देखे जा सकेंगे। इसके आधार पर अनापत्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। वर्तमान में भवन को मंजूर करवाने के बाद हर बार एनओसी किसी भी कनेक्शन के लिए लेना हो, आवेदक को हर बार नए दस्तावेज जमा करवाने होते हैं। इससे शहर में भवन बनाने वाले व्यक्ति को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज का कहना है कि इसके लिए निगम के सॉफ्टवेयर में संशोधन करने की जरूरत है। पूरे मामले को राज्य के आइटी विभाग के समक्ष रखा जाएगा। उनकी मंजूरी व संशोधन के बाद आम भवन मालिकों को राहत दी जा सकती है। पार्षद सिम्मी नंदा ने सदन में लाया था प्रस्ताव
नगर निगम के नाभा वार्ड की पार्षद सिम्मी नंदा ने पिछली मासिक बैठक के दौरान ये प्रस्ताव लाया था। इसमें सभी दस्तावेज को बार-बार जमा करवाने की प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव दिया है। पार्षद सिम्मी नंदा का कहना था कि भवन की मंजूरी के समय नगर निगम की वास्तुकार शाखा को सभी तरह के दस्तावेज भवन मालिक जमा करवाता है। दूसरी बार एनओसी के लिए आने पर फिर से वही दस्तावेज मांगे जाते हैं। पार्षद ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था।