तृतीय श्रेणी के अधिकारी व कर्मचारी नियोक्ता दें ईमेल आइडी
विधि संवाददाता शिमला प्रदेश हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी तक के अधिकारियों व कर्मचारियों को
विधि संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी तक के अधिकारियों व कर्मचारियों को यह जरूरी करने के आदेश जारी किए हैं कि वे अपनी ईमेल आइडी अपने नियोक्ता को दें। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि कोरोना संकट के दौरान सेवा से जुड़े मामलों में निजी तौर पर बनाए गए प्रतिवादियो को नोटिस देने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की ईमेल आइडी हो तो उस पर नोटिस भेजना सरल हो जाता है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश जारी किए हैं कि वह तृतीय श्रेणी के तक अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने विभाग, बोर्ड व निगम को ईमेल आइडी देने के निर्देश दिए दें। न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भेजने के आदेश जारी किए हैं।