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हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में SC के जज ने सुनवाई से खुद को अलग किया

Virbhadra Singh. सुप्रीम कोर्ट के जज ने हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 01 Apr 2019 01:37 PM (IST)Updated: Mon, 01 Apr 2019 01:50 PM (IST)
हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में SC के जज ने सुनवाई से खुद को अलग किया
हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में SC के जज ने सुनवाई से खुद को अलग किया

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई से सोमवार को खुद को अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति सप्रे की अध्यक्षता वाली एक पीठ के मुताबिक, मामले की सुनवाई के लिए उपयुक्त खंडपीठ के गठन के लिए सीजेआई के समक्ष रखा जाने वाला मामला है।

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गौरतलब है कि पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने पिछले साल 10 दिसंबर को वीरभद्र और उनकी पत्नी व अन्य के खिलाफ आपराधिक कदाचार और आय के ज्ञात स्रोतों से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जमा करने के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया था।

इस मामले में एलआइसी एजेंट आनंद चौहान, चुन्नी लाल चौहान, जोगिंदर सिंह घालता, प्रेम राज, वी चंद्रशेखर, एल कुमार रोच और राम प्रकाश भाटिया भी आरोपित हैं। सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे का संज्ञान लेते हुए ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था।

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