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रैलियों में करना होगा कोविड नियमों का पालन

मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के दृष्टिगत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त किन्नौर ने बैठक की।

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Sep 2021 06:16 PM (IST)Updated: Wed, 29 Sep 2021 06:16 PM (IST)
रैलियों में करना होगा कोविड नियमों का पालन
रैलियों में करना होगा कोविड नियमों का पालन

संवाद सहयोगी, रिकांगपिओ : मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के दृष्टिगत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बैठक की। उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया।

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उपायुक्त ने बताया कि राजनीतिक रैली में इनडोर में 200 व खुले मैदान में 500 व्यक्ति जबकि स्टार प्रचारक की रैली में 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान शारीरिक दूरी सहित कोविड नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि विश्राम गृह का प्रयोग करने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति अवश्य लें। रोड-शो पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी और डोर-टू-डोर प्रचार में भी केवल पांच व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार के पोस्टर्स, बैनर व वाल राइटिग करने पर पूर्ण पाबंदी है। निजी संपत्ति पर पोस्टर व बैनर लगाने के लिए संपत्ति मालिक से अनुमति लेना आवश्यक है जिसकी एक कापी प्राधिकृत अधिकारी व एक कापी निजी संपत्ति मालिक के पास होना आवश्यक है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की गई है और कोई भी उम्मीदवार इससे अधिक चुनावी खर्च नहीं कर सकेगा और उम्मीदवार को चुनावी खर्च से संबंधित रजिस्टर लगाना आवश्यक होगा। वहीं राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा रैली स्थल के लिए संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा और उसके बाद ही एसडीएम कल्पा द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।

बैठक में कांग्रेस के डा. सूर्य प्रकाश बोरिस, भाजपा के चंद्रपाल व बीएसपी के अनिल कुमार व तहसीलदार निर्वाचन गुरुभज सिंह राणा, नायब तहसीलदार इंद्र सिंह राणा उपस्थित थे।


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