Move to Jagran APP

भूपेंद्र हत्याकांड में स्टेटस रिपोर्ट दें पुलिस महानिदेशक

प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला मंडी की करसोग तहसील के बरेल गाव में भूपे

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 09:13 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 09:13 PM (IST)
भूपेंद्र हत्याकांड में स्टेटस
रिपोर्ट दें पुलिस महानिदेशक
भूपेंद्र हत्याकांड में स्टेटस रिपोर्ट दें पुलिस महानिदेशक

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला मंडी की करसोग तहसील के बरेल गाव में भूपेंद्र उर्फ निताश की हत्या के मामले में पुलिस महानिदेशक को शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मृतक के परिवार व गाव के लोगों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह अपने स्तर पर जाच के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर सकते हैं।

loksabha election banner

पत्र में आरोप लगाया गया है कि 22 अक्टूबर 2018 को भूपेंद्र उर्फ नितांश को उसके दोस्तों ने पीटने के बाद गाड़ी से बेहोशी की हालत में फेंक दिया था। 26 अक्टूबर को पीजीआइ में भूपेंद्र की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने एसडीएम करसोग से भी मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था, लेकिन एसडीएम ने डीसी व डीएसपी करसोग के पास जाने की सलाह दी थी। आरोप लगाया है कि पुलिस ने भी इस केस में कोताही बरती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार पुलिस मौके पर समय पर नहीं पहुंची और न ही मौके पर जाच उपयुक्त समय पर की गई। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में नहीं लिया, जबकि आरोपितों ने गाड़ी में पड़े सारे साक्ष्य मिटा दिए। हालाकि करसोग पुलिस ने इस मामले पर धारा 304 व 34 के तहत एफआइआर दर्ज की है। याचिकाकर्ताओं ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये की सहायता राशि दिलवाने व मृतक की पत्‍‌नी को सरकारी रोजगार देने की भी गुहार लगाई है। मृतक की छह साल की बच्ची भी है। मामले पर सुनवाई चार दिसंबर को होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.