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शिमला में ग्रीन टैक्स पर निगरानी रखेंगे बाइकर, घंटों के हिसाब से वसूला जाएगा जुर्माना

ग्रीन टैक्स न चुकाने वाले लोगों से मौके पर जुर्माना वसूला जाएगा एजेंसी को काम सौंपेगा नगर निगम शिमला।

By Babita kashyapEdited By: Published: Mon, 04 Nov 2019 08:12 AM (IST)Updated: Mon, 04 Nov 2019 08:12 AM (IST)
शिमला में ग्रीन टैक्स पर निगरानी रखेंगे बाइकर, घंटों के हिसाब से वसूला जाएगा जुर्माना
शिमला में ग्रीन टैक्स पर निगरानी रखेंगे बाइकर, घंटों के हिसाब से वसूला जाएगा जुर्माना

शिमला, जेएनएन। नगर निगम शिमला ग्रीन टैक्स की निगरानी के लिए चार बाइकर तैनात करेगा। किसी एजेंसी को इसका कार्य सौंपा जाएगा। ये बाइकर शहर भर में कहीं भी गाड़ी की जांच कर सकेंगे और यदि ग्रीन टैक्स बाहरी राज्यों की गाड़ियों द्वारा नहीं चुकाया गया होगा तो 2000 रुपये चालान काटा जाएगा। निगम घंटों के हिसाब से जुर्माना वसूलेगा। इसके लिए प्रवेशद्वार पर हाई रेजुलेशन (एचडी) सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें गाड़ी के प्रवेश करते ही गाड़ी का पूरा ब्योरा, गाड़ी कब निगम के दायरे में प्रवेश हुई, कितना समय गाड़ी को प्रवेश किए हो चुका है, मिल जाएगी।

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इसके बाद जांच के दौरान सॉफ्टवेयर में गाड़ी का नंबर डालते ही पूरा ब्योरा सामने आ जाएगा। ग्रीन टैक्स सुगम केंद्र, होटलों, पर्यटन सूचना केंद्र में कहीं भी अदा किया जा सकता है। निगम के क्षेत्र में ग्रीन टैक्स 200 रुपये निर्धारित किया गया है। संयुक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने माना कि निगम की ओर से चार बाइकर्स नियुक्त किए जाएंगे। यह काम किसी एजेंसी को सौंपा जाएगा।

नहीं लगेगा बैरियर, जाम से मिलेगा छुटकारा

ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए निगम द्वारा कहीं पर भी बैरियर नहीं लगाया जाएगा। बैरियर लगाने से जाम की समस्या पैदा होती है। पहले भी निगम द्वारा ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए बैरियर लगाया गया था और शहर में जाम की समस्या पैदा हो गई थी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने इसे बंद करवा दिया था। लेकिन अब ग्रीन टैक्स मोबाइल एप, होटल, लोकमित्र केंद्र, पर्यटन सूचना केंद्र, नगर निगम के कैश काउंटर पर जमा करवा सकेंगे। 

पहले तीन महीने में नहीं लगेगा जुर्माना

निगम द्वारा तय किया गया है कि पहले तीन महीनों में ग्रीन टैक्स न देने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि जांच के दौरान बिना ग्रीन फीस अदा किए शहर में प्रवेश करने वाले से चैकिंग के दौरान ही यह फीस वसूली जाएगी। तीन महीने बाद इस नियम का पालन न करने वालों पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और इसे मौके पर ही वसूल भी किया जाएगा। बड़ी मालवाहक गाड़ियों के लिए 300, कार के लिए 200 और दोपहिया वाहनों के लिए 50 रुपये ग्रीन फीस लगाई गई है।

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