बिना डर सड़क हादसे के घायल को अस्पताल पहुंचाएं
राजधानी शिमला के बसंतपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत बसंतपुर में रविवा
जागरण संवाददाता, शिमला : राजधानी शिमला के बसंतपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत बसंतपुर में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि न्यायालय की ओर से सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, इसलिए सड़क पर घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल में ले जाएं। समाज के प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों व दायित्वों के प्रति सजग करना ही विधिक साक्षरता शिविरों का उद्देश्य है। अधिकार तथा कर्तव्य मानव जीवन के दो पहलू हैं। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य व अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए, ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन भलीभाति कर सके। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। समाज के गरीब, बेसहारा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, नाबालिग, औद्योगिक कामगार आदि के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश विधिक साक्षरता प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
उन्होंने कहा कि शीघ्र व सस्ता न्याय प्राप्त करने के लिए लोगों को आपसी मामले पंचायत स्तर, लोक अदालतों तथा मध्यस्तता प्रणाली के माध्यम से सुलझाने की पहल करनी चाहिए। लोक अदालतों व मध्यस्तता प्रणाली द्वारा मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है। विवेक शर्मा ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए जिला न्यायालय में फ्रंट ऑफिस स्थापित किए गए हैं, जहा पर लोग अपने मामलों के बारे में मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। माता-पिता नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन या गाड़ी चलाने की अनुमति किसी भी स्थिति में न दें अन्यथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर अभिभावकों को दंडित किया जा सकता है। वाहन का प्रयोग करने से पूर्व उसका पंजीकरण, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तथा बीमा संबंधित आवश्यक दस्तावेजों का निरीक्षण अवश्य करें। शिविर में अधिवक्ता रीता ठाकुर तथा अधिवक्ता टेकचंद ने भी कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।