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आरटीआइ की दी जानकारी

जिला प्रशासन शिमला की ओर से बचत भवन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Jun 2018 08:10 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jun 2018 08:10 PM (IST)
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जागरण संवाददाता, शिमला : जिला प्रशासन शिमला की ओर से बचत भवन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला के विभिन्न विकास खंडों के पंचायत सहायक व पंचायत सचिवों ने भाग लिया।

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कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के प्रो. आर एस कपूर ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में पंचायतों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के आवेदनों के निपटारे में पंचायत सचिवों व सहायकों को आने वाली समस्याओं को दूर किया गया। आरटीआइ के तहत पंचायत से मागी गई सूचना का निपटारा 30 दिन के भीतर करना सुनिश्चित करें। जानकारी स्पष्ट तथा सही दी जानी चाहिए। बीपीएल आवेदक को इस एक्ट के तहत दी जाने वाली जानकारी निशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अन्य आवेदकों को प्रार्थनापत्र के साथ 10 रुपये की फीस अदा करनी होगी। ऐसे आवेदकों को दी जाने वाली जानकारी के लिए उन्हें प्रति पृष्ठ दो रुपये की दर्ज से राशि अदा करनी होगी। सहायक नियंत्रक वितरण एवं लेखा जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यशाला से पंचायत सचिवों व सहायकों की प्रणाली में दक्षता आएगी।


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