असिस्टेंट स्टोर कीपर को ब्याज सहित दिया जाए छुट्टियों का पैसा
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण ने असिस्टेंट स्टोर कीपर के पद से हटाए
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण ने असिस्टेंट स्टोर कीपर के पद से हटाए स्थायी कर्मचारी बालक राम को छुट्टियों के 2,14,000 रुपये छह फीसद ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। प्रशासनिक प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीके शर्मा ने प्रार्थी को पेंशन नियमों के तहत करुणामूल भत्ता दिए जाने पर विचार करने के लिए परिवहन पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को तीन माह का समय दिया। प्रार्थी एचआरटीसी में क्लीनर कम कंडक्टर के पद पर 1971 में नियुक्त किया गया था। बाद में उसे सहायक स्टोर कीपर के पद पर पदोन्नत किया गया था। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाए जाने के बाद 29 मार्च 1993 को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया था। प्रार्थी ने इसके खिलाफ सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक उसे 9 अगस्त 2010 से पेंशन देने के आदेश के अलावा छुट्टियों के पैसे देने के आदेश पारित किए थे, मगर यह लाभ न दिए जाने के कारण प्रार्थी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष गुहार लगाई थी। पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ केवल 1995 के पश्चात ही संभव था। इस कारण प्राधिकरण ने इन सभी तथ्यों के अंतर्गत उपरोक्त निर्णय पारित कर दिया।