लोक अदालत में निपटाए 5,942 मामले
हिमाचल प्रदेश में लगी लोकअदालत में शनिवार को 13 हजार 177 मामलों पर सुनवाई के लिए आए।
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश के विभिन्न जिलों में शनिवार को लगी लोक अदालत में 13,177 मामले सुनवाई के लिए आए। इनमें से 5,942 मामलों का निपटारा समझौते से करवाया गया। इस दौरान विभिन्न पक्षों की सुनवाई के दौरान 17 करोड़़ 78 लाख 48,241 रुपये की मुआवजा राशि पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दिलवाई गई।
जो मामले अदालत में दाखिल नहीं किए गए हों, उनका लोक अदालत में निपटारा किया जाता है। ऐसा सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहां विवादित पक्षों के मध्य परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का सामाधान किया जाता है। लोक अदालतों में दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटबारे से संबंधित विवाद, बीमा, बिजली से संबंधित विवाद, ऐसे फौजदारी दावे जो समझौता योग्य हैं आदि का निपटारा किया जाता है। लोक अदालतों में कोर्ट फीस नहीं लगती है। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा करा दी गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर वह फीस वापस कर दी जाती है। लोक अदालतों द्वारा पारित किया गया अवार्ड (फैसला) दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन, न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी के मार्गदर्शन में इन लोक अदालतों का आयोजन किया गया।