हड़ताल पर हाईकोर्ट की रोक, एंबुलेंस कर्मियों को तुरंत ड्यूटी पर आने का आदेश
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 108 एंबुलेंस चालकों की हड़ताल पर रोक लगा दी है और उन्हें तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 108 एंबुलेंस के चालकों व तकनीशियनों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हड़ताल पर जाने का फैसला कानून की नजर में बिल्कुल गलत है। जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को 108 एंबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तैनात किया गया है। अगर चालकों व तकनीशियनों की मांगों को नहीं माना जाता है तो कानून ने उनके लिए दूसरे विकल्प निर्धारित किए हैं।
महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इन लोगों के खिलाफ सरकार ने पहले ही एस्मा लगा दिया गया है, मगर फिर भी ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं। न्यायालय ने हड़तालियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट का आदेश न मानने वालों पर अवमानना का मामला चलाया जाएगा। मामले पर सुनवाई नौ अगस्त को होगी।
होमगार्डस को सौंपा एंबुलेंसों का जिम्मा
108 व 102 एंबुलेंस सेवा कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मांगों को लेकर बुधवार से जीवीके कंपनी के एंबुलेंस चालक व ईएमटी हड़ताल पर हैं। उन्होंने मांगें न माने जाने तक काम पर न लौटने को कहा है। अब एंबुलेंसों का जिम्मा होमगार्ड कर्मियों को सौंप दिया गया है। हड़ताल के कारण मरीजों व तीमारदारों को टैक्सियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा।
ये हैं मांगें
’ कर्मचारियों के लिए विशेष नीति व ड्यूटी आठ घंटे हो।
’ चार जुलाई को हुए समझौते के तहत लंबित टीए, डीए, देय अवकाश व भत्ते जारी किए जाएं।
’ निकाले गए कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाए।
’ कर्मचारियों को मिल रहे वेतन व भत्ते में कटौती न हो।
हड़ताली कर्मी कंपनी के हैं। कंपनी को व्यवस्था सही करने को कहा है। कर्मचारी हड़ताल वापस लें। लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग व अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री कर्मियों ने वाहनों की चाबियां कंपनी को सौंप दी हैं।
समझौते के तहत चार अगस्त तक का समय दिया था लेकिन मांगें पूरा नहीं हुई। पांच वर्ष से वेतन नहीं बढ़ाया गया।
-विष्णु राम, प्रधान, 108 व 102 एंबुलेंस कर्मी संघ