चेक बाउंस होने पर दोषी को छह माह कैद
संवाद सहयोगी मंडी सीजेएम मंडी राजेंद्र कुमार की अदालत ने चेक बाउंस होने पर दोषी को
संवाद सहयोगी, मंडी : सीजेएम मंडी राजेंद्र कुमार की अदालत ने चेक बाउंस होने पर दोषी को छह माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को रेत-बजरी के 4.95 लाख रुपये व 55 हजार रुपये हर्जाना भरने का आदेश दिया है। हर्जाना न भरने पर डेढ़ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने विजय कुमार सेठी को भवन निर्माण के लिए 4.95 लाख रुपये की रेत व बजरी उधार दी थी। विजय कुमार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से भुगतान होने पर अशोक कुमार को पैसे देने का आश्वासन दिया था। विजय कुमार ने काफी समय तक पैसे का भुगतान नहीं किया। बार-बार पैसे मांगने पर विजय कुमार ने दो अप्रैल 2011 को अशोक कुमार को 4.95 लाख रुपये का पंजाब नेशनल बैंक शाखा औट का चेक दिया। उन्होंने 27 जून 2011 को चेक को अपने खाते में भुगतान के लिए पेश किया। लेकिन खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण बैंक ने चेक को वापस कर दिया।
शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता राजकुमार चावला के माध्यम से विजय कुमार को कानूनी नोटिस जारी करवाया। इसके बाद भी जब पैसे का भुगतान नहीं किया गया तब शिकायतकर्ता ने सीजेएम मंडी की अदालत में केस दायर किया। सुनवाई के दौरान विजय कुमार को दोषी पाया गया और उपरोक्त सजा सुनाई। शिकायतकर्ता के मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता आरके चावला ने आदेश जारी होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अदालत ने विजय कुमार को छह माह कैद सजा सुनाई है। साथ ही रेत-बजरी खरीदने के एवज में 4.95 लाख रुपये व 55 हजार रुपये हर्जाना भरने का भी आदेश दिया। हर्जाना न भरने पर दोषी को डेढ़ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।