चेक बाउंस पर दोषी का एक साल की कैद
की अदालत में चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुंदरनगर हकीकत धाड़ा की अदालत में चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई है। उसे चार लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। यह जानकारी अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के पडयालग निवासी डॉ. रविद्र दधोल में क्रॉप सोल्यूशन के नाम से बीज, खाद व दवाओं का कारोबार करता था। उसने सुंदरनगर की बीबीएमबी कॉलोनी के केडी सीड हाउस से सात वर्ष पूर्व कृषि से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी की। इसकी एवज में उसने फर्म को चेक दिया, लेकिन बैंक खाते पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया।
उन्होंने बताया कि केडी सीड हाउस ने चेक बाउंस होने के बाद उससे कई बार भुगतान करने की बात कही, लेकिन वह आनाकानी करता रहा। इस पर केडी सीड हाउस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। करीब सात साल तक मामले की सुनवाई जारी रही। वीरवार को कोर्ट नंबर-1 हकीकत धाड़ा की अदालत ने डॉ. रविंद्र को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और चार लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।