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उच्च शिक्षा उपनिदेशक के तबादले पर पुनर्विचार का आदेश

प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सरकार से उपनिदेशक उच्च शिक्षा अमर ¨सह ठाकुर के स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं। अमर ¨सह ठाकुर बिलासपुर में उपनिदेशक उच्च शिक्षा के पद पर कार्यरत थे। सरकार ने उनका तबादला जिला किन्नौर के लिए उपनिदेशक उच्च शिक्षा (निरीक्षण) के पद पर किया था। अमर ¨सह ठाकुर ने सरकार के इस फैसले को यह कह कर ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी कि बिलासपुर में उनकी तैनाती को मात्र सवा साल ही हुआ था। सरकार ने अल्प अवधि में उनका स्थानांतरण कर दिया जो गलत है। मंडी सर्किट के दौरान

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Oct 2018 03:23 PM (IST)Updated: Fri, 19 Oct 2018 03:23 PM (IST)
उच्च शिक्षा उपनिदेशक के तबादले 
पर पुनर्विचार का आदेश
उच्च शिक्षा उपनिदेशक के तबादले पर पुनर्विचार का आदेश

जागरण संवाददाता, मंडी : प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सरकार से उच्च शिक्षा उपनिदेशक अमर ¨सह ठाकुर के तबादले पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। वह बिलासपुर में उच्च शिक्षा उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। सरकार ने उनका तबादला जिला किन्नौर उच्च शिक्षा उपनिदेशक (निरीक्षण) के पद पर किया था।

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अमर ¨सह ठाकुर ने सरकार के फैसले को यह कह कर ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी कि बिलासपुर में उनकी तैनाती को मात्र सवा साल हुआ है। मंडी सर्किट के दौरान प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के सदस्य डीके शर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने स्थानांतरण पर स्थगन आदेश दिए हैं और वादी को 15 दिन के अंदर सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है।

एक अन्य मामले में ट्रिब्यूनल ने ऊना जिला की बरनोह पंचायत की सचिव तृप्ता देवी के स्थानांतरण को रद कर दिया है। सरकार ने तृप्ता देवी का स्थानांतरण बरनोह से नारी ¨चतपूर्णी पंचायत में रिक्त पद पर किया था। तृप्ता देवी ने सरकार के इस फैसले को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। बकौल तृप्ता देवी वह बरनोह पंचायत में नवंबर 2016 से कार्यरत थी। राजनीतिक आधार पर सरकार ने मई 2018 में अल्प अवधि में ही उसका तबादला नारी ¨चतपूर्णी पंचायत के लिए कर दिया। ट्रिब्यूनल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायती राज विभाग को स्थानांतरण पर गौर करने के निर्देश दिए थे। लेकिन विभाग ने तृप्ता देवी के आवेदन को खारिज कर दिया था। तृप्ता देवी ने अधिवक्ता तरुण पाठक के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दोबारा पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रिब्यूनल ने उसका तबादला रद कर दिया।


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