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हत्यारी पत्नी, सुपारी किलर व प्रेमी को आजीवन कारावास

बल्ह हलके के बहुचर्चित टैक्सी चालक मनोज कुमार की हत्या की दोषी पत्नी सुपारी किलर व उसके तथाकथित प्रेमी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी अपर्णा शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। बकौल जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम 2

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 09:21 PM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 09:21 PM (IST)
हत्यारी पत्नी, सुपारी किलर व प्रेमी को आजीवन कारावास
हत्यारी पत्नी, सुपारी किलर व प्रेमी को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, मंडी : बल्ह हलके के बहुचर्चित टैक्सी चालक मनोज कुमार की हत्या की दोषी पत्नी, सुपारी किलर व उसके तथाकथित प्रेमी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी अपर्णा शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। बकौल जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम 28 मई 2014 श्याम लाल पुत्र परमा राम गांव व डाकघर रेहड़ाधार, तहसील सदर, जिला मंडी ने थाना बल्ह में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका छोटा भाई मनोज कुमार जो अपनी पत्नी व बेटियों के साथ बैहना गांव में रहता था, कई दिनों से लापता है।

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श्याम लाल ने पुलिस के पास दर्ज करवाई शिकायत में कहा था कि मनोज कुमार शिमला गया था और वहां से वापस नहीं आया था। तलाश करने पर भी मनोज कुमार नहीं मिला था। मनोज कुमार की पत्नी लता देवी ने चार अप्रैल 2014 को उसके गुम होने की रिपोर्ट बल्ह थाना में दर्ज करवाई थी। श्याम लाल ने मनोज कुमार की गुमशुदगी में उसकी पत्नी लता देवी के सम्मिलित होने का शक जाहिर किया था। जांच में यह बात सामने आई थी कि लता देवी ने बैहना में एक पोल्ट्री फार्म मालिक अमर चंद और गुटकर में दुकान करने वाले सतीश कुमार उर्फ सेठी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। सतीश की निशानदेही पर 7 जून 2014 को मनोज कुमार का शव बीएसएल नहर से बग्गी के समीप मिला था। मामले की तफ्तीश तत्कालीन थाना बल्ह प्रभारी मदन धीमान की अगुआई में अमल में लाई गई थी। छानबीन के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी विनय वर्मा, अतिरिक्त लोक अभियोजक, चानण सिंह अतिरिक्त लोक अभियोजक, नितिन कुमार अतिरिक्त लोक अभियोजक, और भीष्म चंद लोक अभियोजक ने की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 33 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए।

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी अमर चंद उर्फ पीलू गांव बैहना तहसील बल्ह, सतीश कुमार निवासी गली नंबर आठ प्रीतनगर गुलाबगढ़ रोड डेराबस्सी, जिला मोहाली पंजाब और लता देवी पत्नी मनोज कुमार निवासी गांव व डाकघर बैहना को आपराधिक षड्यंत्र करके मनोज कुमार की हत्या करने के अपराध, पुलिस को गुमराह करने का अपराध और साक्ष्य मिटने के अपराध का अभियोग, संदेह की छाया से परे सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी अमर चंद और सतीश कुमार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्मना, 201 के तहत 2 साल कारावास 5000 जुर्माना, धारा 404 के तहत 3 साल कारावास 5000 जुर्मना और 452 के तहत 3 साल कारावास 5000 जुर्मना और लता देवी को अदालत ने 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 20000 रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत दो साल कारावास 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है।


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