एससी-एसटी एक्ट सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन
रिवालसार क्षेत्र के सामान्य वर्ग के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने एससी एसटी एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों पर रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी एसटी एक्ट में प्रावधान किया था कि भविष्य में किसी सामान्य जाति वर्ग के लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो गिरफ्तारी से पहले दर्ज शिकायत की डीएसपी स्तर का एक अधिकारी जांच करेगा। जांच में दोषी पाया गया तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा लाए गए प्रावधान में एससी एसटी द्वारा शिकायत दर्ज करवाते ही गिरफ्तारी की जाएगी। इस एक्ट को अमल में लाने से सामान्य जाति वर्ग के लोगों को अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं होगा, जिससे यह काला व अंधा कानून बन जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है।
सहयोगी, रिवालसर : रिवालसार क्षेत्र के सामान्य वर्ग के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने एससी-एसटी एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों पर रोष प्रकट किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी एसटी एक्ट में प्रावधान किया था कि भविष्य में किसी सामान्य जाति वर्ग के लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो गिरफ्तारी से पहले दर्ज शिकायत की डीएसपी स्तर का एक अधिकारी जांच करेगा। जांच में दोषी पाया गया तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा लाए गए प्रावधान में एससी एसटी द्वारा शिकायत दर्ज करवाते ही गिरफ्तारी की जाएगी। इस एक्ट को अमल में लाने से सामान्य जाति वर्ग के लोगों को अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं होगा। जिससे यह मौलिक अधिकारों का हनन है। चेतराम ने कहा है कि इस एक्ट के विरोध में मंडी के सांसद रामस्वरूप को एक पत्र भेजा गया है। सामान्य वर्ग की जनता ने निर्णय लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसी उम्मीदवार को समर्थन करेंगे जो सामान्य वर्ग के हितों की बात का समर्थन करेगा। इस अवसर पर भूप ¨सह, मेहरचंद, बिट्टू, तुलसी, मनोज भी मौजूद रहे।