जिला मंडी में खुलेंगी उचित मूल्य की चार दुकानें
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एलएस कनेट का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पांच उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत सैहल के बैहल, बिजणी, तांदी पंचायत के सांवला गांव, कटौला पंचायत के कटौला तथा सियूण पंचायत के हिमरी गंगा में दुकानें खुलेंगी। इच्छुक प्रार्थी अपना आवेदन 7 फरवरी तक जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रार्थी एकल नारी, विधवा, महिला मंडल, महिलाओं की सहकारी सभा या
जागरण संवाददाता, मंडी : जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एलएस कनेट का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पांच उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत सैहल के बैहल, बिजणी, तांदी पंचायत के सांवला गांव, कटौला पंचायत के कटौला तथा सियूण पंचायत के हिमरी गंगा में दुकानें खुलेंगी। इच्छुक प्रार्थी अपना आवेदन सात फरवरी तक जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रार्थी एकल नारी, विधवा, महिला मंडल, महिलाओं की सहकारी सभा या महिलाओं का अन्य कोई समूह, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो, पूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके घर से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो, ग्राम पंचायत एवं सहकारी सभाओं से उचित मूल्य की दुकान आवंटन के लिए पात्र हैं। प्रार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होनी चाहिए तथा आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से संबांधित दस्तावेज, पूर्व सैनिक एवं शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के रोजगार में न होने संबंधी प्रमाणपत्र और दुकान एवं भंडारण की उपलब्धता एवं क्षमता संबंधी दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बीपीएल, एससीएसटी, ओबीसी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग प्रमाणपत्र भी संलग्न करें। पंचायत द्वारा जारी विधवा, एकल नारी से संबंधित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।