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राजनीतिक विज्ञापन देने से पहले एमसीएमसी से लेना होगा प्रमाणपत्र

लोकसभा चुनाव को लेकर सार्वजनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन देने से पहले राजनीतिक दलों समूहों अथवा प्रत्याशियों को मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्रमाणपत्र लेना होगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Apr 2019 03:53 PM (IST)Updated: Fri, 12 Apr 2019 03:53 PM (IST)
राजनीतिक विज्ञापन देने से पहले एमसीएमसी से लेना होगा प्रमाणपत्र
राजनीतिक विज्ञापन देने से पहले एमसीएमसी से लेना होगा प्रमाणपत्र

जागरण संवाददाता, मंडी : लोकसभा चुनाव को लेकर सार्वजनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन देने से पहले राजनीतिक दलों, समूहों या प्रत्याशियों को मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्रमाणपत्र लेना होगा। सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन देने वालों को भी समिति से अनुमति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के मद्देनजर जिला मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। मीडिया प्रमाणन का मूल उद्देश्य आदर्श आचार संहिता के अनुपालन से संबंधित है। समिति सोशल मीडिया एवं पेड न्यूज पर नजर रखने के साथ ही अखबारों, रेडियो और केबल चैनलों में आने वाले विज्ञापनों पर भी नजर बनाए हुए है। इन विज्ञापनों, स्क्रॉल, जिगल को जारी करने से पहले एमसीएमसी से प्रमाणपत्र लेना होगा। जिला लोक संपर्क अधिकारी मंडी के कार्यालय में एमसीएमसी केंद्र स्थापित है। राजनीतिक दल, प्रत्याशी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित प्रपत्र पर एमसीएमसी केंद्र में विज्ञापन के प्रकाशन-प्रसारण से जुड़ी अनुमति का मामला प्रस्तुत कर सकते हैं।

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