सुंदरनगर में हर परिवार को देना होगा गृहकर
दरनगर एरिया में रहने वाले प्रत्येक परिवार को अब हाउस टैक्स देना होगा। नगर परिषद ने 100 स्कवेयर फीट की छूट को समाप्त कर दिया है। अब नगर परिषद ने छूट समाप्ति के बाद अब
संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : नगर परिषद सुंदरनगर में अब प्रत्येक परिवार को गृहकर देना होगा। नगर परिषद ने 100 वर्ग फीट की छूट समाप्त कर दी है। छूट समाप्त होने के बाद 8000 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। नगर परिषद के 13 वार्डों में कुल 8500 हाउस होल्डर हैं। छूट के समय 4000 हाउस होल्ड ही टैक्स देने के दायरे में आते थे।
नगर परिषद क्षेत्र में शुरू से ही 100 वर्ग फीट स कम भवनों पर टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन अब छूट के समाप्त होने के बाद लोग यदि निर्धारित समय पर टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो दो फीसद प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज वसूला जाएगा यानी सालाना 24 फीसद ब्याज चुकाना होगा। कोरोना के बीच जारी हुए आदेश से लोगों की चिता बढ़ गई है। हालांकि नगर परिषद के अधिकारी 31 मई तक ब्याज से छूट की बात कर रहे हैं।
स्थानीय निवासी सुभाष निझावन ने बताया कि उनका पहले 2016 में गृहकर 137 रुपये था, जिसे 2018 में नगरपरिषद ने 1088 रुपये और अब 2020 के लिए 4435 रुपये कर दिया है, जबकि उनके यहां पर आज तक कोई भी किरायेदार भी नहीं है।
उधर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि नगर परिषद एरिया में 100 वर्ग फीट की छूट हटा दी गई है। नवनिर्धारित गृहकर पर ब्याज पर 31 मई तक छूट प्रदान करेगी और आगामी वर्ष का एकमुश्त गृह कर देने वालो को 10 फीसद छूट भी प्रदान करेगी। छूट की निर्धारित अवधि उपरांत ब्याज वसूला जाएगा।