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टै्रकर लापता मामले में हाईकोर्ट ने सीआइडी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

पोलैंड के नागरिक ब्रूनो के लापता होने के मामले में हाईकोर्ट ने एक

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 07:22 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 07:22 PM (IST)
टै्रकर लापता मामले में हाईकोर्ट ने सीआइडी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
टै्रकर लापता मामले में हाईकोर्ट ने सीआइडी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

संवाद सहयोगी, कुल्लू : पोलैंड के नागरिक ब्रूनो के लापता होने के मामले में हाईकोर्ट ने एक माह के भीतर सीआइडी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वीरवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट में पुलिस अधीक्षक कुल्लू को तलब किया गया था। पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने हाईकोर्ट में बताया कि मामला सीआइडी के अधीन चल रहा है। कोर्ट ने सीआइडी को एक माह में जांच कर उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपने को कहा है। अगली सुनवाई में सीआइडी हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट सौपेंगी।

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वर्ष 2015 में पार्वती घाटी में ट्रै¨कग के लिए गए पौलेंड के ब्रूनो मुशैलिक का भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ब्रूनो के पिता और दोस्त पार्वती घाटी में उन्हें खोजने के बाद वापस लौट गए। इस पर ब्रूनो के पिता ने पुलिस पर परिजनों का सहयोग न करने की बात कही थी। इसके बाद पिता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। इसमें सबसे पहले कुल्लू पुलिस को होईकोर्ट तलब किया कि आखिर परिजनों को पुलिस ने सहयोग क्यों नहीं किया। इसके बाद मामला सीआईडी के अधीन चला गया।

नौ अगस्त 2015 की सुबह उसने अपनी फेसबुक पर लिखा. मैं ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों के बीच शांति से कम से कम एक रात गुजारना चाहता हूं। इसके बाद आज तक ब्रूनो का कहीं कोई सुराग नहीं लग पाया है।

उधर, पुलिस अधीक्षक कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री ने बताया हाईकोर्ट ने एक माह में सीआइडी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।


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