Move to Jagran APP

फेसबुक पर दोस्ती मामला : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मांगी रिपोर्ट

नाबालिग लड़की से फेसबुक पर दोस्ती कर उसे पहले प्यार के जाल में फंसाने, शादी करने और जातिसूचक शब्दों से प्रताड़ित कर घर से निकालने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मंडी जिला पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 09:16 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 09:16 PM (IST)
फेसबुक पर दोस्ती मामला : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मंडी : नाबालिग लड़की से फेसबुक पर दोस्ती कर उसे पहले प्यार के जाल में फंसाने, शादी करने और जातिसूचक शब्दों से प्रताड़ित कर घर से निकालने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मंडी जिला पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने पुलिस से पूछा है इस मामले में कितने लोगों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आयोग को अब तक इस मामले में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भेज दी है।

loksabha election banner

इस मामले में सोमवार को पुलिस ने आरोपित धनपाल उर्फ पवन कुमार के भाई जगदीश कुमार, टैक्सी चालक ¨रकू, सोलधा पंचायत के प्रधान सीता राम कौंडल व खेमराज के बयान दर्ज किए। जानकारी के अनुसार ¨रकू ने यह बात मानी कि धनपाल ने नाबालिग को चैलचौक से अगवा किया था। 19 फरवरी को उसके साथ बिलासपुर के एक मंदिर में शादी की थी। जगदीश कुमार ने लड़की को प्रताड़ित करने या जातिसूचक शब्द बोलने के आरोपों को निराधार बताया। कहा नाबालिग की ¨हदू रीति रिवाज के अनुसार शादी उसके भाई से हुई थी। उसे गांव या फिर रिश्तेदारी में होने वाले हर समारोह में साथ लेकर जाते थे। पंचायत प्रधान ने भी यही बात कही। इस मामले को लेकर नाबालिग के मां-पिता से भी पुलिस ने सोमवार को पूछताछ की। उन्होंने पुलिस के समक्ष वही आरोप दोहराएं हैं, जो शिकायत में लगाए थे। नाबालिग ने अपनी सास, ननद व जेठानी पर जातिसूचक शब्द बोलने और जबरन गर्भपात करवाने का आरोप लगाया था।

-----------------

नाबालिग को प्रताड़ित करने के मामले में चार लोगों से पूछताछ की है। लड़की के परिजनों के बयान भी लिए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को मामले की रिपोर्ट भेज दी गई है।

हितेश लखनपाल, डीएसपी मुख्यालय मंडी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.