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नाबालिग की शादी करवाने वाले स्वजनों पर केस

जागरण संवाददाता मंडी मंडी जिले के द्रंग हलके की रोपा पद्धर पंचायत में 14 साल की बेटी की

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 05:49 PM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 05:49 PM (IST)
नाबालिग की शादी करवाने वाले स्वजनों पर केस

जागरण संवाददाता, मंडी : मंडी जिले के द्रंग हलके की रोपा पद्धर पंचायत में 14 साल की बेटी की शादी करवाने वाले स्वजनों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। थाना पद्धर ने लड़की की मां व पिता के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया है। शादी करवाने में जिन-जिन लोगों की भूमिका रही है, जांच के बाद उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। दोनों पक्षों के कई लोग कानूनी चपेट में आ सकते हैं।

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दैनिक जागरण ने 14 साल की बेटी की शादी करवाने व उसके पेट में सात माह का गर्भ पलने का मामला प्रमुखता से उठाया था। मुख्यमंत्री कार्यालय, बाल संरक्षण आयोग व महिला आयोग ने दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचारों का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक मंडी से रिपोर्ट मांगी थी। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल को जांच का जिम्मा सौंपा था। बाल कल्याण समिति ने अतिरिक्त उपायुक्त को रिपोर्ट सौंप दी है। थाना पद्धर को पत्र लिखकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित पर पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने की सिफारिश की है। पुलिस ने आरोपित पर पोक्सो के तहत कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पंचायत से जन्मतिथि व आठवीं कक्षा का प्रमाणपत्र मिलने का इंतजार किया जा रहा है।

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बाल विवाह से संबंधित शिकायतों का ब्योरा मांगा

अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल के निर्देश पर बाल कल्याण समिति ने चाइल्ड हेल्पलाइन से जिले में अब तक बाल विवाह से संबंधित जो शिकायतें आई हैं, का ब्योरा मांगा है। स्वजनों पर केस दर्ज होने के बाद अब स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकत्र्ता व महिला स्वास्थ्य कर्मी पर गाज गिरना तय है। दोनों ने पंजीकरण के समय आधारकार्ड या आयु से संबंधित कोई प्रमाणपत्र नहीं लिया था। न ही लड़की के नाबालिग होने की जानकारी अपने विभाग के उच्चाधिकारियों को दी थी। स्वजनों ने लड़की के हाथ 14 साल की उम्र में पीले कर दिए थे। उसकी उम्र अब भी करीब सवा 15 साल है। उचित पोषाहार के अभाव में लड़की व उसके पेट में पल रहे शिशु की जान पर खतरा मंडरा रहा है।

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14 साल की उम्र में बेटी की शादी करने के आरोप में उसके स्वजनों के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

-लोकेंद्र नेगी, डीएसपी पद्धर।


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