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वनमंत्री गोविंद व सात अन्य लोगों के विरुद्ध केस वापस

वनमंत्री गो¨वद ठाकुर व सात अन्य लोगों के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनाली की अदालत में चल रहे अभियोग को सरकार के निर्देश पर अभियोजन पक्ष ने वापस ले लिया है। अदालत ने गो¨वद ठाकुर ने अन्य लोगों को अन्य पर लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया है। अदालत ने केस वापस लेने की अर्जी मंजूर कर ली है। मनाली की मनु मार्केट में मंदिर वाली गली में 16 मई 2016 को टीन शैड बनाने को लेकर विवाद हुआ था। नगर परिषद मनाली ने बाहरी व्यापारियों को दुकानें लगाने के लिए यहां पर टीन शैड बनाने की मंजूरी दी थी। नीलामी से इसका ठेका सुंदरनगर के पवन कुमार को अवार्ड हुआ था। पवन कुमार ने शैड बनाने का काम वसीम पुत्र रामसुल व हरीश कुमार

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 07:29 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 07:29 PM (IST)
वनमंत्री गोविंद व सात अन्य लोगों के विरुद्ध केस वापस
वनमंत्री गोविंद व सात अन्य लोगों के विरुद्ध केस वापस

जागरण संवाददाता, मंडी : वनमंत्री गो¨वद ठाकुर व सात अन्य लोगों के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनाली की अदालत में चल रहे अभियोग को सरकार के निर्देश पर अभियोजन पक्ष ने वापस ले लिया है। अदालत ने गो¨वद ठाकुर व अन्य लोगों को आरोपों से मुक्त कर दिया है। अदालत ने केस वापस लेने की अर्जी मंजूर कर ली है। मनाली की मनु मार्केट में मंदिर वाली गली में 16 मई 2016 को टीन शेड बनाने को लेकर विवाद हुआ था। नगर परिषद मनाली ने बाहरी व्यापारियों को दुकानें लगाने के लिए यहां पर टीन शेड बनाने की मंजूरी दी थी। नीलामी से इसका ठेका सुंदरनगर के पवन कुमार को अवार्ड हुआ था। पवन कुमार ने शेड बनाने का काम वसीम पुत्र रामसुल व हरीश कुमार को दिया था। मजदूरों ने जब शेड बनाने का काम शुरू किया था तो वहां कुछ महिलाओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया था। ठेकेदार ने इसकी सूचना उस समय की नगर परिषद अध्यक्ष शबनम तनवर को दी। पुलिस के साथ शबनम तनवर मौके पर पहुंची। उन्होंने विरोध जता रही महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। महिलाएं यहां चारपाई लगाकर सामान बेचने का काम करती थी।

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आरोप था कि शाम के समय गो¨वद ठाकुर अपने कुछ समर्थकों के साथ मौके पर आए महिलाओं को भड़का कर वहां हंगामा करवा दिया। महिलाओं ने तैश में आकर ठेकेदार के साथ गाली-गलौज की और टीन के शेड गिरा दिए थे। गो¨वद ठाकुर उस समय विधायक थे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वसीम व हरीश की शिकायत पर मनाली पुलिस ने गो¨वद ठाकुर, कृष्णा देवी, पूनम कुमारी, कमला व प्रेम लता आदि के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने व मारपीट का केस दर्ज किया था।

पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद अदालत में चालान पेश किया था। गो¨वद ठाकुर ने उस समय कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक आधार पर केस दर्ज करने का आरोप लगाया था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जयराम सरकार ने राजनीतिक आधार पर भाजपा नेताओं पर दर्ज केस वापस लेने के आदेश दिए थे। सरकार के निर्देश के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में केस वापस लेने की अर्जी दी थी। जिसे अदालत ने 13 नंवबर को मंजूर कर अभियोग को बंद कर सभी आरोपितों को आरोप मुक्त कर दिया।


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