महिला से सोने की बाली झपटने पर दो युवकों को नौ महीने कैद
महिला की दो बाईक सवारों द्वारा झपटकर कान की सोने की बाली छीनकर भागने के मामले में दोषी केा नौ महीने की कैद सुनाई है।
संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर : न्यायिक दंडाधिकारी नेहा शर्मा की अदालत ने सड़क किनारे चलती महिला की दो बाइक सवारों को महिला के कान से सोने की बाली छीनकर भागने के मामले में दोषी करार दिया है। अमनदीप ¨सह व ज¨तद्र ¨सह निवासी चुहाड़चक थाना अजीत वाला तहसील व जिला मोगा पंजाब को नौ-नौ महीने की कैद व 2000 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला उपन्यायवादी चनन ¨सह डोगरा ने कहा यह घटना 11 जुलाई 2012 की है। जब रोशनी देवी पत्नी चौधरी राम गांव डवारडू डाकघर द्रंग तहसील पद्धर दिन के 4 बजे सड़क किनारे पैदल घर जा रही थी तो अमनदीप ¨सह व ज¨तद्र ¨सह बाइक पीबी 11 एपी-5711 पर आए और महिला के कान की सोने की बाली छपटकर भाग गए। घटना बारे पद्धर थाने में 11 जुलाई 2012 को मुकदमा दर्ज हुआ था तथा पुलिस ने दोषी गणों को पकड़कर रोशनी देवी की सोने की बाली को भी कब्जे में ले लिया था। इसके बाद मामला जोगेंद्रनगर कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर अमनदीप ¨सह व ज¨तद्र ¨सह को दोषी करार दिया। मुकदमे की पैरवी सरकार की तरफ से जिला उपन्यायवादी चनन ¨सह डोगरा ने की व 10 गवाह अदालत में पेश किए।