Move to Jagran APP

बिना फूड लाइसेंस दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने कहा कि बिना फू

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 09:01 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 09:01 PM (IST)
बिना फूड लाइसेंस दुकानदारों पर होगी कार्रवाई
बिना फूड लाइसेंस दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर : खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने कहा कि बिना फूड लाइसेंस के काम कर रहे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण न होने पर पांच लाख रुपये के जुर्माने के साथ-साथ छह माह की सजा का प्रविधान है।

loksabha election banner

वीरवार को जोगेंद्रनगर में फूड सेफ्टी एक्ट की जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त ने बताया कि व्यावसायी बिना बिल कोई भी सामान न खरीदें। बिना लेबल के भी कोई सामान न बेचें। उन्होंने खाद्य सुरक्षा को लेकर कई प्रकार की जानकारियां दी और उसके अधीन आने वाले सभी नियमों के प्रति व्यापारियों को जागरूक किया।

उन्होंने ढाबों और होटल संचालकों को एफएसएसआइ (फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया) के तहत जरूरी दस्तावेजों को पूरा करने के आदेश दिए। जिला में पंजीकृत करीब 20 हजार कारोबारियों में से दस प्रतिशत से अधिक कारोबारी अभी भी बिना फूड लाइसेंस खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। विभाग की इस कार्यशाला में हिस्सा लेने वाले कारोबारियों का पंजीकरण भी किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी वर्षा ठाकुर ने बताया कि मंडी जिला के रोहांडा, डैहर के बाद जोगेंद्रनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की तीसरी कार्यशाला में व्यावसायियों को जागरूक किया गया है। लाइसेंस बनाने के लिए विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। विभाग की वेबसाइट में व्यवसायी ईमेल से भी आवेदन कर सकता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय धरवाल, होटल, ढाबा, रेस्तरां यूनियन के चेयरमैन राज शर्मा ने एफएसएसआइ एक्ट से संबंधित कारोबारियों की कुछ समस्याओं को ध्यान में लाया, जिसके उचित निदान का भरोसा सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने दिलाया है।

------------

मंडी जिला में 184 फूड सैंपल में से 24 फेल

सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि मंडी जिला में एक साल में 184 सैंपल भरे गए थे जिनमें 176 की रिपोर्ट आ गई है। 24 सैंपल फेल पाए गए हैं। जिन पर विभाग नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाने जा रहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.