पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन 15 तक
मंडी जिला के सभी पात्र किसान परिवारों को 15 जुलाई तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल करने के लिए व्यापक अभियान छेड़ा गया है। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने सभी खंड विकास अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में 15 जुलाई तक समस्त पात्र किसान परिवारों के आवदेन पत्र भरवाना सुनिचित करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसान योजना का लाभ उठा सके।
जागरण संवाददाता, मंडी : मंडी जिला के सभी पात्र किसान परिवारों को 15 जुलाई तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल करने के लिए व्यापक अभियान छेड़ा गया है। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने सभी खंड विकास अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में 15 जुलाई तक समस्त पात्र किसान परिवारों के आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मंडी जिला में करीब डेढ़ लाख किसान परिवार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होंगे। जिला में लगभग एक लाख 60 हजार किसान हैं, अब तक एक लाख 40 हजार किसानों का डेटा तैयार किया गया है, जिसमें से एक लाख 26 हजार 621 किसानों का डेटा प्रथम चरण में मंजूर कर लिया गया है। योजना के तहत जिला में अब तक लगभग एक लाख किसानों को पहली किश्त तथा लगभग 84 हजार किसानों को दूसरी किस्त मिल चुकी है। इसके तहत किसानों को हर वर्ष छह हजार रुपये दिए जाएंगे। यह सहायता वर्ष में तीन बार दो-दो हजार रुपये की किश्तों में दी जाएगी, जो सीधे किसानों के बैंक खाते में आएंगी।
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दो हेक्टेयर की सीमा समाप्त
मोदी सरकार ने वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। इसके तहत पहले दो हेक्टयर या उससे कम भूमि वाले किसानों को ही लाभ का प्रावधान था, लेकिन अब योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसान पात्र होंगे।
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यह है आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन फार्म संबंधित पंचायत या पटवारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। फार्म में पात्र किसान का नाम, लिग, आयु, वर्ग, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर अंकित किया जाना जरूरी है। आवेदन फार्म भरकर पंचायत सचिव को सौंपना होगा। भूमि रिकॉर्ड के लिए संबंधित क्षेत्र के पटवारी से आवेदन फार्म सत्यापन जरूरी है। शहरी निकायों के तहत आने वाले किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित बीडीओ कार्यालय के जरिए आवेदन कर सकते हैं। बीडीओ कार्यालयों ने पंजीकरण के विशेष टीमें गठित की हैं।
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इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत कोई भी किसान परिवार जिनका कोई भी सदस्य संवैधानिक पद पर है, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगर परिषद के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, समस्त राज्य व केंद्र के सेवानिवृत्त व सेवारत कर्मचारी, आयकर देने वाले, पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वास्तुकार व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति अगर खेती भी करते हों, योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।