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चुनावों में रिश्वत के लेनदेन की हो सूचना तो 1950 डायल करें

मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी शराब या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करना अथवा वितरण एक दंडनीय अपराध है। रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ मा

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 May 2019 02:52 PM (IST)Updated: Fri, 17 May 2019 02:52 PM (IST)
चुनावों में रिश्वत के लेनदेन की हो सूचना तो 1950 डायल करें
चुनावों में रिश्वत के लेनदेन की हो सूचना तो 1950 डायल करें

मंडी : मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निग अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करना अथवा वितरण एक दंडनीय अपराध है। रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उड़नदस्ते कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ऋग्वेद ठाकुर ने समस्त नागरिकों से अपील की कि वे निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं और बिना किसी दबाव में मताधिकार का प्रयोग करें। यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत दिए जाने बारे कोई जानकारी रखता है तो वह तुरंत टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचना दे। उड़नदस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक की राशि को लेकर चल रहा हो, उसे राशि के स्त्रोत्र और उसके अन्तिम प्रयोग को दर्शाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं।

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