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80 रुपये में भरपेट खाना, मछली 220 की और पनीर 330 का; पर्यटन जिला कुल्लू में खाद्य पदार्थों के दाम तय

By Sanjay Kumar Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sat, 29 Aug 2026 02:53 PM (IST)

कुल्लू प्रशासन ने पर्यटन जिले में मांस, मछली, दूध, दही, पनीर और ढाबों के खाद्य पदार्थों के दाम तय किए ...और पढ़ें

जिला कुल्लू में खाद्य पदार्थों के दाम तय कर दिए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

जिला कुल्लू में खाद्य पदार्थों के दाम तय कर दिए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. कुल्लू में खाद्य पदार्थों के दाम प्रशासन ने किए तय।

  2. मांस, मछली, पनीर, दूध और ढाबा थाली के रेट निर्धारित।

  3. दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना और बिल देना अनिवार्य।

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन जिला कुल्लू में प्रशासन ने खाद्य पदार्थों के दाम तय कर दिए हैं। प्रशासन ने मांस-मछली, दूध, दही, पनीर सहित ढाबों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की दरें निर्धारित कर दीं। जिला दंडाधिकारी कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने अधिसूचना जारी कर नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। अधिसूचना के अनुसार बकरे व भेड़ का मांस 550 रुपये, सूअर का मांस 275 रुपये, ड्रेस्ड चिकन 240 रुपये और जिंदा चिकन 165 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।

मछली 220 की, पनीर 330 का

अनफ्राइड मछली 220 रुपये और फ्राइड मछली 310 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। दूध 50 रुपये प्रति लीटर, दही 65 रुपये और पनीर 330 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। पैकेट बंद दूध व शीतल पेय केवल अंकित मूल्य पर ही बेचने होंगे।

80 रुपये में थाली

ढाबों में तंदूरी चपाती 10, तवा चपाती सात, स्टफ्ड परांठा 30 और चावल, चपाती, दाल व सब्जी की पूरी थाली 80 रुपये में मिलेगी। चना-भटूरा 50, दाल 30, दाल फ्राई 50, पालक पनीर व मटर पनीर 80, मीट करी 150 और चिकन करी 90 रुपये निर्धारित किए गए हैं। एक प्लेट मीट या चिकन करी में कम से कम 200 ग्राम मांस और पनीर व्यंजन में 100 ग्राम पनीर होना जरूरी है।

सिड्डू 50 रुपये का

चौमीन, थुपका और मोमो सहित अन्य खाद्य पदार्थों की दरें भी तय की गई हैं। सिड्डू 50 और कचौरी 40 रुपये में मिलेगी। 

रेट लिस्ट अनिवार्य

रेट लिस्ट लगाना जरूरी सभी दुकानदारों व खाद्य विक्रेताओं को प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर देवनागरी लिपि में निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित करनी होगी। ग्राहक की मांग पर बिल या नकद मेमो देना भी अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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