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निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी

रविवार को जिला एंव सत्र न्यायधीश एवमं् चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला कुल्लु पुरेन्द्र वैद्य ने ग्राम पंचायत मनीकरण में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एंवम् सत्र न्यायाधीश ने कहा कि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। गरी

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 08:34 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 06:45 AM (IST)
निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी
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संवाद सूत्र, कसोल : रविवार को जिला एंव सत्र न्यायधीश एवं चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला कुल्लु पुरेंद्र वैद्य ने ग्राम पंचायत मनीकर्ण में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। गरीब लोग निशुल्क कानूनी सहायता का हकदार है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार, तथा सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा, अधिवक्ता धर्मेद्र शर्मा, हरीश गौतम आदि मौजूद थे।

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