चरस तस्कर खूब राम को चार साल का कठोर कारावास
जागरण संवाददाता, कुल्लू : चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर विशेष न्यायाधीश दो कुल्लू की अ
जागरण संवाददाता, कुल्लू : चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर विशेष न्यायाधीश दो कुल्लू की अदालत ने खूब राम पुत्र लाहलू राम निवासी कोट खमारडा तहसील औट जिला मंडी को दोषी करार देते हुए चार साल कठोर कारावास व 30,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पुलिस थाना कुल्लू के सब इंस्पेक्टर रामनाथ ने पुलिस बल के साथ छह दिसंबर 2015 को चिल्ला मोड़ में वाहनों की जांच पड़ताल के लिए नाका लगा रखा था। मणिकर्ण की तरफ से पैदल आ रहे खूब राम को रोककर पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली, बैग से 700 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने खूब राम के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। करीब दो साल तक विशेष न्यायाधीश दो की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने मामले की पैरवी करते हुए अभियोग साबित करने के लिए 12 गवाह पेश किए। गवाहों व फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने 14 नवंबर को खूब राम को दोषी करार देते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।