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चरस रखने के दोषी को तीन साल की कैद, 15 हजार जुर्माना

आधा किलोग्राम से अधिक चरस रखने के आरोपित को जिला की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने तीन वर्ष के कठोर कारावास समेत पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Thu, 25 Oct 2018 06:59 PM (IST)Updated: Fri, 26 Oct 2018 12:59 PM (IST)
चरस रखने के दोषी को तीन साल की कैद, 15 हजार जुर्माना
चरस रखने के दोषी को तीन साल की कैद, 15 हजार जुर्माना

जेएनएन, चंबा। आधा किलोग्राम से अधिक चरस रखने के आरोपित को जिला की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास समेत पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। चार फरवरी 2016 की रात सदर थाना चंबा की एक टीम ने बालू पुल के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान सरोल की तरफ से आरोपित एक सफेद रंग के बैग को हाथ में लिए बालू की ओर आ रहा था।

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इस दौरान वह पुलिस को देखकर घबरा गया। इस पर पुलिस ने उसे पकड़ा तो 502 ग्राम चरस बरामद की गई। इस दौरान उसकी पहचान धर्म स‍िंह निवासी चरोडी तहसील चुराह के रूप में की गई। इस पर उसके खिलाफ पुलिस थाना सदर चंबा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय के समक्ष चालान पेश कर दिया। लिहाजा मामले की सुनवाई करते हुए वीरवार को चंबा की विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश जसवाल ने धर्म स‍िंह को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिला उप न्यायवादी कंवर उदय स‍िंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हुए कल 14 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया।


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