पौंग की जमीन पर खेती करने वालों पर कोर्ट के आदेश पर होगी कार्रवाई : डीएफओ
वन्य प्राणी विभाग कोर्ट के आदेशानुसार ही पौंग डैम की जमीन पर खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा । जो कोई भी पौंग डैम की जमीन में खेती करते पाया गया उसके ट्रेक्टर को जब्त करने के साथ-साथ ट्रेक्टर चालक के खिलाफ कोर्ट में केस करेगा। वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ कृष्ण कुमार ने कहा कि अभी तक उनके पास कोर्ट का ऐसा कोई भी आ
संवाद सूत्र, जवाली : वन्य प्राणी विभाग कोर्ट के आदेशानुसार ही पौंग डैम की जमीन पर खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जो कोई भी पौंग डैम की जमीन में खेती करते पाया गया उसके ट्रैक्टर को टजब्त करने के साथ चालक के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा। वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ कृष्ण कुमार ने कहा अभी तक उनके पास कोर्ट का ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है कि पौंग डैम की जमीन पर कोई भी खेती कर सकता है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे लेकिन कोर्ट का आदेश ही मान्य होगा। कोई बिजाई कर रहा है तो उसकी फसल को तैयार ही नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाली पड़ी बीबीएमबी की जमीन वन्य प्राणी विभाग के हवाले है तथा वन्य प्राणी विभाग किसी को भी बिजाई नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि खाली जमीन को प्रवासी पक्षियों के लिए ही रखा जाएगा ताकि प्रवासी पक्षी झील के पानी से बाहर निकल कर टहल सकें।