खुले में सिगरेट बेचने वालों से पालमपुर पुलिस वसूल करेगी हजारों का जुर्माना
पालमपुर पुलिस अब नए कानून के तहत खुले में सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर 10 हजार रुपये जुर्माना दुकानदारों पर करेगी।
जेएनएन, पालमपुर। अब खुले सिगरेट बेचने वालों की खैर नहीं है। पालमपुर पुलिस अब नए कानून के तहत खुले में सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर 10 हजार रुपये जुर्माना दुकानदारों पर करेगी। सबसे ज्यादा नज़र स्कूलों के पास रहेगी। पालमपुर के नामी स्कूलों के पास खुले में सिगरेट ओर तंबाकू पदार्थ बेचे जाने की सूचना पुलिस को मिली हैं।
इन सभी दुकानदारों में दबिश दी गई। इस दौरान कुछ दुकानदारों के पास ऐसे खुले सिगरेट भी मिले। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इनको जुर्माना भी किया गया है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इस अभियान को छेड़ने का निर्णय लिया गया है तथा स्कूलों के पास जितनी भी दुकानदार खुले में सिगरेट या तंबाकू पदार्थ बेचते मिलेंगे उन्हें 10000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान रहेगा।
इन दुकानदारों के खिलाफ स्कूल परिसरों के पास इस तरह से पदार्थ बेचने के लिए पुलिस केस भी दर्ज हो सकते है। साफ है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में एक ओर जहां सरकार प्रयास कर रही है वही दूसरी पुलिस प्रशासन की करवाई इसमें अहम भूमिका निभाएगी। डीएसपी पालमपुर विकास धीमान ने बताया कि स्कूलों के पास खुले सिगरेट ओर तंबाकू पदार्थ बेचने की सूचनाएं मिल रही हैं। कई स्थानों पर दबिश दी गई है।