नशा तस्करी से जुटाई प्रॉपर्टी पर नूरपुर पुलिस का एक्शन, छन्नी गांव में 45 लाख का मकान और कैश किया जब्त
नूरपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डमटाल के शमशेर सिंह की 48.30 लाख रुपये की ...और पढ़ें

एसडीएम की मौजूदगी में नूरपुर पुलिस नशा तस्करी की संपत्ति को जब्त करती हुई।
HighLights
नूरपुर पुलिस ने नशा तस्कर की संपत्ति जब्त की।
डमटाल के शमशेर सिंह का मकान व नकदी सील।
पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई यह कार्रवाई।
संवाद सूत्र, भदरोआ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को जब्त करने का अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत जिला कांगड़ा में नूरपुर पुलिस ने डमटाल के शमशेर सिंह की 48 लाख 30 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है। उसका दो मंजिला मकान सील कर दिया है।
पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त संपत्ति का वास्तविक और खाली कब्जा सरकार के पक्ष में लेने की यह पहली कार्रवाई है। यह कार्रवाई डमटाल के वार्ड नंबर नौ निवासी शमशेर सिंह के खिलाफ की गई।
मकान और 2.40 लाख कैश जब्त
गांव छन्नी स्थित मकान की कीमत 45,90,557 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा नशे के अवैध कारोबार से अर्जित 2,40,440 रुपये की नकदी भी जब्त की गई।
एसडीएम और थाना प्रभारी की अगुवाई में कार्रवाई
बुधवार को एसडीएम इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर और थाना प्रभारी डमटाल विशाल राठौर की मौजूदगी में पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों के सामने मकान का निरीक्षण किया। भूतल, प्रथम तल और बेसमेंट का रिकॉर्ड तैयार कर लिखित दस्तावेजों के जरिये मकान का खाली कब्जा सरकार के पक्ष में लिया गया। इसके बाद पुलिस की मुहर से मकान सील किया गया। मुख्य द्वार पर सरकारी जब्त संपत्ति का सूचना बोर्ड भी लगाया गया।
क्या कहती हैं एसपी इल्मा अफरोज
पुलिस अधीक्षक नूरपुर इल्मा अफरोज ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तस्करी से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत जब्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी और पुलिस नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।