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पत्‍नी की बीमारी से तंग होकर पति ने दवा में मिला दिया जहर, कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा Kangra News

पत्‍नी को सल्फास खिलाकर हत्या करने वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दो कृष्ण कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Tue, 25 Jun 2019 09:33 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jun 2019 09:53 AM (IST)
पत्‍नी की बीमारी से तंग होकर पति ने दवा में मिला दिया जहर, कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा Kangra News
पत्‍नी की बीमारी से तंग होकर पति ने दवा में मिला दिया जहर, कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा Kangra News

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। बीमारी से पीड़ित पत्नी को दवा के साथ जहरीला पदार्थ (सल्फास) खिलाकर हत्या करने वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दो कृष्ण कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करने वाले जिला उपन्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि बलविंद्र सिंह निवासी मोरड़ सिल्ल ज्वालामुखी की शादी 2003 में नौशहरा की रीना देवी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद रीना देवी बीमारी से ग्रस्त हो गई और हमीरपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था।

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दंपती के बेटे भी थे। पत्नी की बीमारी से परेशान बलविंद्र सिंह अकसर ससुराल वालों को धमकी देता था कि वह बीमारी से परेशान हो चुका है और किसी दिन रीना को मार देगा। 27 अक्टूबर, 2017 को रीना देवी व उसकी मां अस्पताल से दवाएं लेने जा रही थीं तो बल¨वद्र ने उन्हें फोन किया और कहा कि वह भी उनके साथ जाएगा। कुछ दिनों की दवाएं लेने के बाद शाम को वह नौशहरा पहुंचे। यहां रात को खाना खाने के बाद पति-पत्नी कमरे में सोने चले गए। यहां बल¨वद्र ने दवा के साथ सल्फास भी मिलाकर खिला दी। परिजनों ने सुबह जब देखा तो उसने कहा कि रात को नियमित दवाएं ही खिलाई थीं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दवा के साथ सल्फास भी खिलाई गई थी। 27 अक्टूबर, 2017 को पुलिस थाना हरिपुर में दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब बल¨वद्र ने पूछताछ की तो उसने बताया कि सल्फास खिलाकर उसका रेपर नष्ट कर दिया था। पूछताछ में दोषी ने यह भी बताया कि अस्पताल जाने के बाद पत्नी की हत्या करने का प्लान था। नादौन आने से पूर्व ही वह सल्फास ले आया था। न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने बलविंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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