दुराचार व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
कांगड़ा के इच्छी गांव में चंबा के भटियात निवासी युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी चंद्रेश शर्मा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जेएनएन, धर्मशाला: कांगड़ा हलके के इच्छी गांव में चंबा के भटियात निवासी युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी चंद्रेश शर्मा निवासी बृजनगर हमीरपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 2013 में चंद्रेश शर्मा एक टेलीकॉम कंपनी में इच्छी गांव में काम करता था। इसी कंपनी में भटियात से संबंध रखने वाली युवती भी तैनात थी। उन्होंने बताया कि युवती इच्छी में ऑफिस से कुछ दूरी पर क्वार्टर में रहती थी, जबकि दोषी मटौर में किराये के कमरे में रहता था।
एक ही कंपनी में काम करने के कारण दोनों में अच्छी जान पहचान थी। राजेश वर्मा ने बताया कि 11 जनवरी, 2013 को निशांत, जो कि युवती से शादी करना चाहता था, वह युवती के भाई के साथ इच्छी आया था। इस दौरान चंद्रेश शर्मा भी वहां पहुंच गया और उसने योजना बनाकर निशांत तथा युवती के भाई को वहां से भेज दिया। इसके बाद निशांत शर्मा दोबारा रात को युवती के क्वार्टर में आया तथा उसने युवती के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। खाना खाने के बाद युवती बेहोश हो गई थी। इसके बाद निशांत ने पहले युवती से दुष्कर्म किया और बाद में दुपट्टे से उसका गला घोंटने का प्रयास किया। युवती के न मरने का शक होने पर दोषी ने रस्सी के साथ उसका गला घोंट दिया।
इसके बाद दोषी ने अलमारी में कुछ सामान छिपा दिया और शव को वहीं जमीन पर पड़ा छोड़कर क्वार्टर के बाहर ताला लगाकर चला गया। वारदात के बाद चंद्रेश शर्मा हमीरपुर आ गया था। जब पीड़िता के परिजनों ने युवती से बात करने के लिए फोन किया तो किसी ने नहीं उठाया। इस बीच उन्होंने चंद्रेश शर्मा से संपर्क किया तो उसने युवती के परिजनों को गुमराह किया। शक होने पर युवती के परिजन तथा कुछ अन्य लोग उसे ढूंढ़ते-ढूंढ़ते दोषी के क्वार्टर में पहुंच गए। कोई जानकारी न मिलने के बाद परिजनों ने युवती के क्वार्टर में आराम करने के लिए कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर शव पड़ा था। इस बाबत सूचना पुलिस को दी गई तथा कांगड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने चंद्रेश शर्मा को गिरफ्तार किया। साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने चंद्रेश शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना किया है।