कांगड़ा में खाने-पीने की चीजों के रेट तय: ₹100 में भरपेट खाना, ₹340 KG फ्राई फिश; मनमानी पर लगेगी रोक
कांगड़ा जिले में अब दुकानदार, ढाबा संचालक और खाद्य विक्रेता खाने-पीने की वस्तुओं के मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे। जिला ...और पढ़ें

कांगड़ा में प्रशासन ने खाद्य वस्तुओं के दाम तय कर दिए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
कांगड़ा में खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित।
मनमानी वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई, दर सूची प्रदर्शित करें।
₹100 में भरपेट भोजन, फ्राई फिश ₹340 प्रति किलो।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अब दुकानदार, ढाबा संचालक और खाद्य विक्रेता खाने-पीने की वस्तुओं के मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने आम जनता को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं और पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न वस्तुओं के अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य सभी करों सहित निर्धारित कर दिए हैं। निर्धारित दर से अधिक वसूली करने पर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
फ्राई फिश 340 रुपये किलो
अधिसूचना के अनुसार बकरा/भेड़ का मीट 600 रुपये, सूअर का मीट 300 रुपये, साफ किया हुआ चिकन/ब्रॉयलर 240 रुपये और जिंदा चिकन 180 रुपये प्रति किलो मिलेगा। बिना तली मछली की कीमत 240 रुपये और तली हुई मछली की कीमत 340 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है।
चपाती नौ, परांठा 20 से 30 रुपये
पके भोजन की दरों में तंदूरी चपाती नौ रुपये और तवा चपाती सात रुपये प्रति चपाती तय की गई है। अचार के साथ स्टफ्ड परांठा 30 रुपये और सादा परांठा 20 रुपये का होगा। दो पूरी या भटूरा चना-दही के साथ 60 रुपये प्रति प्लेट मिलेगा।
100 रुपये में फुल डाईट
चावल-चपाती, दाल/सब्जी और कढ़ी वाली फुल डाइट की कीमत 100 रुपये तय की गई है। फुल प्लेट चावल 60, साधारण दाल 50, फ्राइड दाल 70 और स्पेशल सब्जी 80 रुपये प्रति प्लेट होगी। पालक पनीर 100 और मटर पनीर 110 रुपये, पांच पीस वाली मीट प्लेट 145 रुपये तथा चिकन करी 95 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित की गई है। चाय और समोसा दोनों की कीमत 15 रुपये रखी गई है।
मोमो-चौमीन के भी तय हुए रेट
चाऊमीन की फुल प्लेट वेज 70 रुपये, हाफ प्लेट 40 रुपये, फुल प्लेट नॉन-वेज 80 रुपये और हाफ प्लेट 45 रुपये में मिलेगी। थुपका फुल प्लेट वेज 70, हाफ 50, फुल प्लेट नॉन-वेज 80 और हाफ प्लेट 55 रुपये निर्धारित है।
मोमो में फुल प्लेट वेज 80, हाफ प्लेट 45, फुल प्लेट नॉन-वेज 110 और हाफ प्लेट 60 रुपये तय किए गए हैं।
दूध 60, दही 90 और पनीर 360 रुपये किलो
स्थानीय सप्लाई का दूध 60 रुपये प्रति लीटर और उबला हुआ दूध 70 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। सभी ब्रांड के पैक्ड दूध की बिक्री पैकेट पर अंकित मूल्य के अनुसार होगी। दही 90 रुपये और स्थानीय पनीर 360 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। जिला दंडाधिकारी ने सभी दुकानदारों, ढाबा संचालकों और अन्य विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर निर्धारित दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं से निर्धारित अधिकतम दर से अधिक राशि वसूल नहीं की जा सकेगी।
