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दिवाली पर 2 घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे, ग्रीन क्रैकर्स बिक्री की ही रहेगी अनुमति; कांगड़ा जिले में कड़े नियम तय

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 22 Oct 2026 11:19 AM (IST)

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखे फोड़ने के लिए समय सीमा तय की ...और पढ़ें

दिवाली पर पटाखे फोड़ने की टाइमिंग व नियम तय कर दिए गए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

दिवाली पर पटाखे फोड़ने की टाइमिंग व नियम तय कर दिए गए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. कांगड़ा में त्योहारों पर पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित।

  2. केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति।

  3. पटाखों की बिक्री के लिए एसडीएम से अनुमति अनिवार्य।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है। इन अवसरों पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने आदेश जारी कर सभी शहरों, कस्बों और पंचायतों में निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश पहली जनवरी, 2027 तक प्रभावी रहेंगे।

टाइमिंग की गई तय

आदेश के अनुसार, दीपावली पर 8 नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। गुरुपर्व पर 24 नवंबर को सुबह चार से पांच बजे और रात नौ से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। क्रिसमस पर 25 और 26 दिसंबर तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर और पहली जनवरी को रात 11:55 बजे से अगले दिन 12:30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

बिक्री के लिए लेनी होगी अनुमति

पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री के लिए संबंधित एसडीएम (सिविल) से पहले लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिक्री केवल तय खुले और सुरक्षित स्थानों पर होगी। दुकानों में आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण, रेत से भरी बाल्टियां और प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। 

पटाखे मूल पैकेजिंग में ही रखे जाएंगे। दुकानों के अंदर और आसपास धूमपान, खुली आग और असुरक्षित विद्युत फिटिंग पर रोक रहेगी। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी जरूरी है।

बाजार व इन स्थानों पर रहेगा प्रतिबंध

बाजारों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, शांत क्षेत्रों, धरोहर इमारतों और संरक्षित स्मारकों में तथा इनके आसपास पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी एसडीएम को दुकानों का निरीक्षण करने और अनधिकृत बिक्री या नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को आतिशबाजी के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना होगा।

सख्ती से पालन करने का निर्देश

उपायुक्त ने एसडीएम, डीएसपी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन करवाने को कहा है। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने जिलावासियों से तय समय और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर त्योहार मनाने की अपील की है।

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