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155 रुपये की बीयर 230 में बेची, उपभोक्ता फोरम कांगड़ा ने विक्रेता से वसूले 12500; मुआवजा भी देना होगा

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Mon, 05 Oct 2026 12:58 PM (IST)

कांगड़ा उपभोक्ता फोरम ने रानीताल में एमआरपी से अधिक दाम पर बीयर बेचने के मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।

बीयर के ज्यादा रेट वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने एक्शन लिया है। प्रतीकात्मक फोटो

बीयर के ज्यादा रेट वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने एक्शन लिया है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. रानीताल में एमआरपी से अधिक दाम पर बीयर बेचने का मामला।

  2. कांगड़ा उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को 12,500 रुपये चुकाने का आदेश दिया।

  3. शिकायतकर्ता को मुआवजा, मुकदमा खर्च और 9% ब्याज भी मिलेगा।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के तहत रानीताल स्थित शराब के ठेके पर बीयर की बोतल एमआरपी से 75 रुपये अधिक बेचने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। उपभोक्ता फोरम ने शराब विक्रेता व दुकान संचालक को संयुक्त रूप से 75 रुपये वापस करने के साथ पांच हजार रुपये मुआवजा व 7,500 रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया। 

9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा

अधिक वसूली गई राशि पर शिकायत दर्ज होने की तिथि से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह फैसला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने सुनाया है।

योल कैंट के युवक ने की थी शिकायत

योल कैंट (धर्मशाला) अंशुल ने शिकायत में बताया था कि उसने 27 अप्रैल 2026 को रानीताल स्थित ठेके से बीयर की एक बोतल खरीदी, जिस पर एमआरपी 155 रुपये अंकित था। इसके बावजूद सेल्समैन ने 230 रुपये वसूले। उसने अधिक राशि वसूलने पर आपत्ति जताई और खरीद की रसीद मांगी, लेकिन सेल्समैन ने देने से इन्कार कर दिया। 

सेल्समैन बोला, ठेकेदार के बोलने पर वसूल रहा

सेल्समैन ने कहा कि वह दुकान संचालक के निर्देश पर एमआरपी से अधिक राशि वसूल रहा है। उसने यह भी कहा कि वह ठेकेदार के प्रति जवाबदेह है। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने दोनों विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से मुआवजा व मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया।

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