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12 हाइड्रो पावर कंपनियों की संपत्ति होगी कुर्क

राज्य कर व आबकारी विभाग का उपायुक्त कार्यालय उन हाइड्रो पावर कंपनियों की संपत्ति कुर्क होगा जो नॉन जीएसटी कर की देनदारी नहीं भरेंगे। विभाग ने जिला के 12 हाइड्रो पावर कंपनियों की नॉन जीएसटी कर की साढ़े 7 करोड़ रुपये

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Jan 2020 08:43 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jan 2020 06:18 AM (IST)
12 हाइड्रो पावर कंपनियों की संपत्ति होगी कुर्क
12 हाइड्रो पावर कंपनियों की संपत्ति होगी कुर्क

संवाद सहयोगी, धर्मशाला : राज्य कर व आबकारी विभाग उन हाइड्रो पावर कंपनियों की संपत्ति कुर्क करेगा, जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया है। विभाग ने जिले की 12 हाइड्रो कंपनियों को नॉन जीएसटी की साढ़े सात करोड़ रुपये की देनदारी तय करने के बाद नोटिस जारी किए हैं। साथ ही अदायगी के लिए एक माह का अल्टीमेटम जारी है। तय समय अवधि में अदायगी न करने वाली कंपनियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी।

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इसके अलावा जिले में छह माह से जीएसटी की रिटर्न न भरने पर राज्य कर व आबकारी विभाग के उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के बाद 20 व्यापारियों ने लंबित रिटर्न जीएसटी पोर्टल पर भरी है। इन मामलों में विभाग को ऑनलाइन 18 लाख से अधिक की राशि वसूल हुई है।

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10 होटल संचालकों पर कार्रवाई

धर्मशाला, मैक्लोडगंज व पालमपुर के होटलों में कम किराया दर्शाने पर 10 संचालकों पर विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने होटल संचालकों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना किया है। होटलों में वेबसाइट, ऑनलाइन बुकिग व काउंटर बुकिग के बाद जीएसटी से बचने के लिए होटलों के कमरों का किराया कम दर्शाया जा रहा था। मार्बल, हार्डवेयर, प्लंबरिग बोर्ड, सरिया व कपड़ा व्यापारियों ने भी जीएसटी की मासिक व त्रैमासिक विवरणियां सही न दीं तो उन पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। जल्द विभाग ऐसे प्रतिष्ठानों में दबिश देकर दस्तावेजों की जांच करेगा।

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ठेकेदार व जेवरात विक्रेता भी रडार पर

विभाग के रडार पर ठेकेदारों के साथ-साथ जेवरात व डायमंड विक्रेता भी हैं। ठेकेदारों को भी पंजीकरण आवश्यक है। विभाग ठेकेदारों के पैन से पड़ताल में जुटा हुआ है कि कहीं वह कोई टैक्स में चूना तो नहीं लगा रहे हैं। जेवरात व डायमंड विक्रेताओं पर विभागीय अधिकारी नजर रखे हुए हैं।

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12 हाइड्रो कंपनियों को नॉन जीएसटी का भुगतान न करने पर नोटिस जारी किया जाएगा। एक माह में अदायगी न करने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी।

-विनोद सिंह, उपायुक्त राज्य कर व आबकारी विभाग।

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बिक्री बिल न देने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की खैर नहीं

बिक्री बिल न देने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अब खैर नहीं होगी। टैक्स से बचने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के लिए राज्य कर व आबकारी विभाग ने तैयारी कर ली है। जिले में छह विशेष दल तैनात कर दिए हैं। दो सौ रुपये से ज्यादा के सामान की बिक्री या फिर सेवा पर बिल न देने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स व स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स अधिनियम के तहत 10-10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।


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