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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र करने पर लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।

By Richa RanaEdited By: Published: Thu, 24 Nov 2022 08:15 PM (IST)Updated: Thu, 24 Nov 2022 08:15 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र करने पर लगाई रोक
प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र करने पर रोक लगा दी है।

शिमला,जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र किया गया था। गौरतलब है कि कोर्ट ने जेबीटी भर्तियों से ही जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया था कि एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाना जरूरी है।

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जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे

अदालत के इस फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के तहत इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद बीएड डिग्री धारक फिर से इन पदों के लिए अयोग्य हो गए थे। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि एनसीटीई की जिस अधिसूचना के तहत बीएड डिग्री धारकों जेबीटी टेट के लिए पात्र किया गया है, उसे राजस्थान हाईकोर्ट भी रद्द कर चुका है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका लंबित है। एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना की वैधता सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। ऐसे में बीएड धारकों को जेबीटी टेट के लिए पात्र करने का निर्णय सरासर गलत है। मामले पर सुनवाई 15 दिसम्बर को निर्धारित की गई है।

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