हथकरघा औजार खरीदने के लिए 75 फीसद अनुदान दे रही सरकार, भुलंग में 18 महिलाओं को मिला लाभ
Himachal Govt Subsidy on Handicraft Equipment मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना में विभिन्न परंपरागत कलाओं से जुडे़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रुपये तक की कीमत के नए औजार खरीदने पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है।
कुल्लू, संवाद सहयोगी। प्रदेश सरकार की ओर से हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना चलाई जा रही है। जिसमें विभिन्न परंपरागत कलाओं से जुडे़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रुपये तक की कीमत के नए औजार खरीदने पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत जिला कुल्लू के भुलंग गांव की 18 महिलाओं को हथकरघा के उपकरण दिए गए।
वीना देवी, नर्वदा, रूपी देवी, किरणबाला, निर्मला सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं। इस योजना में काष्ठ कला, धातु कला, मूर्ति कला, चंबा रूमाल, कांगड़ा पेंटिंग, मिनीअचर आर्ट, थंग्का पेंटिंग, हथकरघा पर बुनाई, गलीचा बुनाई, पारंपरिक आभूषण जैसी विभिन्न परंपरागत कलाओं से जुडे़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
दस्तकार योजना का लाभ लेने वाली वीना देवी ने कहा कि उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए उद्योग केंद्र में आवेदन किया था और अब उन्हें हथकरघा मिल गई है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। वही, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र छिमे आगमों ने बताया कि अभी तक जिला कुल्लू में लगभग काष्ठ कला, धातु कला, हथकरघा 157 दस्तकार मुख्यमंत्री दस्तकार योजना का लाभ उठा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए दस्तकार को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन संबंधित विकास खंड के प्रसार अधिकारी उद्योग/खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्रेषित करना होगा। इसके साथ संबंधित कला में प्रयोग किए जाने वाले तथा खरीदे जाने वाले औजारों का पक्का बिल जिस पर जीएसटी की अदायगी व प्रार्थी द्वारा उसके अंशदान की राशि अंकित हो और बीपीएल प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
योजना के अतंर्गत सभी आवेदन पत्र महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। इस योजना के अतंर्गत अनुदान राशि संबंधित प्रसार अधिकारी (उद्योग) द्वारा लाभार्थी के देय अंशदान की राशि के सत्यापन के उपरान्त लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस/नेफ्ट द्वारा प्रदान की जाएगी।