हिमाचल में मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना लागू होने के बाद क्या BPL सूची में होगा बदलाव? विभाग ने किया स्पष्ट
हिमाचल प्रदेश में 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के लागू होने के बाद पुरानी बीपीएल सूची में बदलाव को ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना पुरानी बीपीएल सूची नहीं बदलेगी।
ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल सूची में बदलाव का भ्रम दूर किया।
योजना के तहत पात्र परिवारों का सत्यापन कर लाभ दिया जाएगा।
साहिल ठाकुर, जसवां परागपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के लागू होने के बाद क्या पुरानी बीपीएल सूची में बदलाव होगा। इसको लेकर चल रहे भ्रम को विभाग ने दूर कर दिया है। सरकार की यह योजना अलग से क्रियान्वित होगी। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने परिवारों को इस योजना से जोड़ने की प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बीपीएल सूची में शामिल परिवारों की स्थिति में इस योजना के कारण किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
निर्देशों के अनुसार 19 मार्च 2025 से शुरू की गई परिवारों की पहचान की प्रक्रिया के आधार पर तैयार बीपीएल सूची को अब बीपीएल परिवारों के चयन अथवा सूची में बदलाव की प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। बीपीएल सूची में पहले से शामिल परिवारों की स्थिति यथावत रहेगी। भविष्य में किसी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने अथवा सूची से हटाने का निर्णय ग्राम सभा द्वारा निर्धारित विभागीय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाएगा।
क्या रहेगी प्रक्रिया
विभाग ने कहा है कि पहचान प्रक्रिया के पहले से आठवें चरण तक चिह्नित परिवारों तथा इसी वर्ष 21 अगस्त के निर्देशों के अनुसार अंतिम चरण में पात्र पाए जाने वाले परिवारों को 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इन परिवारों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र परिवारों का विवरण योजना के लाभार्थी आंकड़ा आधार में दर्ज किया जाएगा और उन्हें निर्धारित पात्रता शर्तों तथा प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ दिया जाएगा।
क्या कहते हैं निदेशक
ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित निर्देशों की जानकारी देने तथा उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में 19 मार्च 2025 तथा उसके बाद जारी सभी संबंधित पत्रों और निर्देशों को नए निर्णय के अनुसार संशोधित समझने को कहा गया है। बीपीएल परिवारों के चयन अथवा बीपीएल सूची में बदलाव के लिए अलग से कोई नई प्रक्रिया नहीं बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
पालन के लिए आदेश जारी
यह आदेश समस्त उपायुक्तों, जिला विकास अधिकारियों, एसडीएम, जिला पंचायत अधिकारियों तथा समस्त खंड विकास अधिकारियों को पालन के लिए भेजा गया है। विभाग ने इन अधिकारियों से निर्देशों की जानकारी संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचाने और योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शामिल करने को कहा है। वहीं, जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा सचिन ठाकुर ने निदेशालय से मिले निर्देशों की पुष्टि की है।
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