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ट्रामाडोल टैबलेट मामले में हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी से मांगी ताजा रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के कालाअंब स्थित ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल ग्रुप से जब्त की गई ट्रामाडोल टैबलेट की खेप से जुड़े मामले की जांच करने वाले अधिकारी को ताजा रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

By Vijay BhushanEdited By: Published: Thu, 24 Jun 2021 09:54 PM (IST)Updated: Thu, 24 Jun 2021 09:54 PM (IST)
ट्रामाडोल टैबलेट मामले में हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी से ताजा रिपोर्ट मांगी। प्रतीकात्मक

शिमला, जागरण संवाददाता। प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के कालाअंब स्थित ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल ग्रुप से जब्त की गई ट्रामाडोल टैबलेट की खेप से जुड़े मामले की जांच करने वाले अधिकारी को ताजा रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने जांच अधिकारी को मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट 28 जून तक पेश करने का आदेश भी दिया।

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कोर्ट ने यह आदेश ओरिसन फार्मा के चेयरमैन राकेश कुमार गोयल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया है। पिछले आदेश में प्रार्थी को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ओरिसन फार्मा के सेलसिडल टीएम 100 की खरीद, निर्माण और बिक्री के बारे में किए गए आडिट का रिकार्ड भी पेश करे।

कोर्ट ने आदेश दिया कि पीपी फार्मा, पूर्वी मुंबई के पते की प्रामाणिकता और न्यू केयर हेल्थकेयर, अहमदाबाद के पते के नवीनतम सत्यापन के बारे में भी नवीनतम जांच प्रस्तुत करें।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पंजाब में अजनाला पुलिस ने हाल ही में बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त किए थे, जो ओरिसन फार्मा की ओर से निॢमत और पीपी फार्मा मुंबई की ओर से विपणन किए गए थे। आरोप है कि मुंबई स्थित यह कंपनी केवल कागजों पर मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने 30 मई को फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अदालत के समक्ष 17 जून को दायर नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस स्टेशन कालाअंब के एसएचओ ने उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच में नशीली दवाओं के निर्यात और बिक्री में अनियमितताओं का पता चला है। इसके अलावा दवाओं को विभिन्न फर्मों को निर्यात किया गया है, जो मौजूद नहीं है। मामले पर अगली सुनवाई 28 जून को होगी।


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