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नाबालिग लड़कियों को अगवा करने का दोषी कोर्ट ने पांच साल के लिए जेल भेजा

नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Sat, 08 Jun 2019 10:50 AM (IST)Updated: Sat, 08 Jun 2019 10:50 AM (IST)
नाबालिग लड़कियों को अगवा करने का दोषी कोर्ट ने पांच साल के लिए जेल भेजा
नाबालिग लड़कियों को अगवा करने का दोषी कोर्ट ने पांच साल के लिए जेल भेजा

धर्मशाला, जेएनएन। पुलिस थाना हरिपुर के तहत पड़ते एक गांव की दो नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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जिला उप न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि रामतीर्थ निवासी नौगवां हाउस नंबर 118, तहसील फतेहगढ़ जिला फरूखाबाद (उत्तर प्रदेश) 27 मई 2018 को हरिपुर थाना के तहत एक घर की दो नाबालिग लड़कियों को घर वालों को बिना बताए ले गया था। इसका पता लगते ही परिजनों ने बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस चौकी संसारपुर टैरेस में दर्ज करवाई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अगले ही दिन रामतीर्थ व दोनों बेटियों को ऊना में रेलवे स्टेशन से पकड़ा। पुलिस ने लड़कियों को परिजनों को सौंपकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 24 गवाह पेश किए गए। आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने रामतीर्थ को पांच साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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