सवारियां ढोने पर रद होगा निजी वाहनों का पंजीकरण
जागरण संवाददाता धर्मशाला निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले चालान के बाद ही टैक्सी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले निजी वाहनों के पंजीकरण को रद करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। यह जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने शनिवार को टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से बैठक के दौरान दी।
इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भी उपस्थित रहे। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने वाहनों के परमिट के नवीनीकरण की अवधि को बढ़ाने तथा टैक्स से संबंधित समस्याओं को उठाया। उपायुक्त ने कहा कि यूनियन की समस्याओं का निदान किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि सभी वाहनों के परमिट के नवीनीकरण के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। यदि किसी वाहन का परमिट समाप्त हो गया है तो भी उसे 31 दिसंबर तक चलाने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि वाहनों पर पैसेंजर तथा गुड्स टैक्स अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ही लगाया जाता है। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों की टैक्स को लेकर कोई समस्या है तो उसका भी निदान करवाया जाएगा।