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बिना हैंड ब्रेक लगाए गाड़ी खड़ी कर उतर गया चालक, हादसे में तीन लोगों की गई थी जान, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

गाड़ी खड़ी करने के बाद खाई में जा गिरने से हुई तीन लोगों की मौत मामले में दोष सिद्ध होने पर दो साल का कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Thu, 24 Oct 2019 03:57 PM (IST)Updated: Thu, 24 Oct 2019 03:57 PM (IST)
बिना हैंड ब्रेक लगाए गाड़ी खड़ी कर उतर गया चालक, हादसे में तीन लोगों की गई थी जान, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

धर्मशाला, जेएनएन। विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने डढम्ब निवासी विनय कुमार पर लापरवाही से गाड़ी खड़ी करने के बाद खाई में जा गिरने से हुई तीन लोगों की मौत मामले में दोष सिद्ध होने पर दो साल का कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं धारा 337 में छह माह की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना जबकि धारा 338 में एक साल की सजा व 1000 रुपये जुर्माना लगाया है।

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जिला न्यायवादी राजेश वर्मा के मुताबिक पांच मई, 2014 को क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में देशराज निवासी कोटला चमियारा तहसील धर्मशाला ने बयान कलमबद्ध करवाया कि इसी दिन सुबह नौ बजे चाचा के बेटे अमर सिंह की सेवानिवृत्ति पर विंगर गाड़ी बुक करवाकर शाहपुर लेने के लिए उसका चाचा जगो राम, सुमना देवी, प्रीतम सिंह, पिंकी, अमर सिंह की पत्नी छाया, ओंकार व अमन गाड़ी में जा रहे थे।

इसी दौरान रास्ते में विंगर गाड़ी का चालक एवं मालिक विनय कुमार बिना हैंडब्रेक व टायरों में पत्थर लगाए बिना गाड़ी खड़ी कर उतर गया। देशराज के अनुसार हालांकि उसने चालक को हैंडब्रेक लगाने व गाड़ी के पिछले टायर में पत्थर लगाने के लिए भी कहा था लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। इसके बाद गाड़ी रिवर्स होकर पीछे खाई में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को खाई से निकाला और एंबुलेंस से अस्पताल ले आए।

अस्पताल में जगो राम व सुमना देवी की मौत हो गई जबकि छाया ने टांडा में दम तोड़ दिया। बयानों के आधार पर पुलिस थाना मैक्लोडगंज में मामला दर्ज किया। पुलिस छानबीन के बाद मामला विशेष न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर मामला सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने उपरोक्त सजा सुनाई है।


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