न्यायाधीश पर दराट से हमला करने वाले को कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा Kangra News
एसीजेएम पर दराटी (हथियार) से हमला करने वाले के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने विभिन्न मामलों में सात माह कारावास की सजा सुनाई है।
धर्मशाला, जेएनएन। देहरा में तैनात अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) पर दराटी (हथियार) से हमला करने वाले के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने विभिन्न मामलों में सात माह कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा जिला सत्र न्यायाधीश यजुविंदर सिंह की अदालत ने सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार लाका ने बताया कि नौ अप्रैल 2019 को अश्वनी कुमार निवासी बीहण देहरा के बयान पर पुलिस स्टेशन देहरा में 22 वर्षीय लक्ष्मण राय पुत्र राम नरेश राय गांव विश्रध्या तहसील जिला रामपुर पश्चिम बंगाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था।
लक्ष्मण राय पर आरोप था कि एसीजेएम शीतल शर्मा नौ अप्रैल 2019 को अपने क्वार्टर से खाना खाकर अदालत की तरफ आ रही थीं। इस दौरान आरोपित कोर्ट की तरफ से एक हाथ में दराट व दूसरे हाथ में दराटी लेकर आया और एसीजेएम शीतल शर्मा का रास्ता रोककर दराट व दराटी से उन पर हमला कर दिया। इस दौरान एसीजेएम शीतल शर्मा अपना बचाव करते हुए एक तरफ हो गईं, अन्यथा उन्हें चोट लग सकती थी। इसके बाद पुलिस स्टेशन देहरा में आरोपित को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था। वहीं कोर्ट पहुंचे इस मामले में छह माह में ही विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सात माह की कैद सुनाई गई है।