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Coronavirus: प्राकृतिक उत्पादों से हैंड सैनिटाइजर किया विकसित, जल्‍द बाजार में होगा उपलब्‍ध

Coronavirus केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान व हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने प्राकृतिक उत्पादों से हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 18 Mar 2020 10:53 AM (IST)Updated: Wed, 18 Mar 2020 10:53 AM (IST)
Coronavirus: प्राकृतिक उत्पादों से हैंड सैनिटाइजर किया विकसित, जल्‍द बाजार में होगा उपलब्‍ध
Coronavirus: प्राकृतिक उत्पादों से हैंड सैनिटाइजर किया विकसित, जल्‍द बाजार में होगा उपलब्‍ध

पालमपुर, जेएनएन। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान व हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआइआर-आइएचबीटी) पालमपुर ने प्राकृतिक उत्पादों से हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है। इसमें प्राकृतिक गंध, सक्रिय चाय घटक और अल्कोहल की मात्रा को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के निर्देशानुसार सम्मिलित किया गया है। संस्थान निदेशक डॉ. संजय कुमार ने बताया कि यह उत्पाद पेराबेंस, ट्राईक्लोस्म, सिंथेटिक खुशबू और थेलेटेस जैसे रसायनों से मुक्त है।

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इस तकनीक के हस्तांतरण के लिए मंगलवार को सीएसआइआर-आइएचबीटी पालमपुर और मैसर्ज एबी साइंटिफिक सोल्यूशंस लोहना से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार सीएसआइआर-आइएचबीटी की ओर से मैसर्स एबी साइंटिफिक सोल्यूशंस को हैंड सैनिटाइजर और अन्य कीटाणुनाशक औषधियां बनाने के लिए विशेषज्ञता हस्तांतरित की जाएगी। यह सैनिटाइजर जल्द बाजार में आ जाएगा।

डॉ. संजय कुमार ने कोरोना वायरस के खिलाफ निवारक उपाय और राष्ट्रीय बाजार में बिक्री हो रहे कई नकली सामग्रियों के चलते वास्तविक उत्पाद की मांग में मौजूदा वृद्धि को देखते हुए हैंड सैनिटाइजर का विकास समय पर किए जाने पर विज्ञानियों की सराहना की है।

एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेच सकेंगे सैनिटाइजर

जिला दंडाधिकारी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने मास्क व हैंड सैनिटाइजर पर अधिकतम मुनाफा दरें निर्धारित कर दी हैं। जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 की धारा 3(1) (डी) में प्रदत्त शक्तियों के तहत इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत दो व तीन प्लाई सर्जिकल मास्क व एन 95 मास्क पर थोक लेनदेन में अधिकतम पांच प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है जबकि खुदरा लेनदेन में अधिकतम 10 प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है। हैंड सैनिटाइजर पर थोक लेनदेन पर अधिकतम पांच प्रतिशत मुनाफा तय किया गया है जबकि खुदरा व्यापारी हैंड सैनिटाइजर को एमआरपी से अधिक पर नहीं बेच पाएंगे। कोई भी थोक व्यापारी एक ही स्थान पर किसी दूसरे थोक व्यापारी को वस्तु हस्तांतरण नहीं करेगा। व्यापारियों को जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को मास्क और हैंड सैनिटाइजर से संबंधी विक्रय का रिकॉर्ड देना होगा।


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